दिल्ली अग्निकांड: केशव नेगी की जमानत खारिज, वकील बोले केशव का कोई दोष नहीं

दिल्ली अग्निकांड: केशव नेगी की जमानत खारिज, वकील बोले केशव का कोई दोष नहीं

 

दिल्ली अग्निकांड: केशव नेगी की जमानत खारिज, वकील बोले केशव का कोई दोष नहीं

 

रैबार पहाड़ का: दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में गिरफ्तार उत्तराखंड के शेफ केशव नेगी की जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी है। केशव नेगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केशव का केस लड़ रहे वकीलों की मानें तो केशव का कोई दोष नहीं है, उनका पक्ष बेहद मजबूत है और वो जल्द ही जेल से बाहर होंगे।
बता दें कि 4 जून को मालवीय नगर के एक होटल में भीषण आग लग गई थी जिससे 21 लोगों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में इस मामले में होटल निर्माण और सुरक्षा मानकों में भारी खामियां पाई गई थी। बावजूद इसके 6 जून को पुलिस ने उत्तराखंड के रहने वाले शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार किया था और केशव पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले को लेकर उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश है, लोग केशव को न्याय की मांग कर रहे हैं।
सोमवार, 8 जून को आरोपी केशव नेगी और होटल से जुड़े दूसरे आरोपी लोवकेश बजाज को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केशव नेगी की जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने केशव नेगी को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। इसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इस मामले पर केशव के वकील एडवोकेट दीपक प्रकाश ने देवभूमि डायलॉग से खास बातचीत में बताया कि दिल्ली पुलिस ने गलतफहमी में केशव की अरेस्टिंग की है। किचन आग लगने का कारण कहीं से भी नहीं था, इसलिए केशव को दोषी ठहराना सरासर गलत है। वकील दीपक प्रकाश ने बताया कि केशव ने उस दिन सुबह चाय बनाई थी औऱ उसके बाद इलेक्ट्रिक स्टोव को अच्छी तरह से बंद किया था। लेकिन थोड़ी देर में स्टोव में जबरदस्त धमाका हुआ। आग इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से लगी थी, लिहाजा सुरक्षात्मक उपाय करते हुए केशव ने मेन स्विच बंद किया था। /devbhoomidialogue.co.in/
बचाव पक्ष ने ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी कि केशव एक अनुभवी शेफ है, विदेशों में भी काम कर चुके हैं, लिहाजा स्टोव खुला छोड़ने जैसी गलती नहीं कर सकते। एडवोकेट दीपक ने बताया कि दिल्ली पुलिस को किसी ने मिसलीड किया जिसकी वजह से तथ्यों की पड़ताल में भूल हुई है। केशव को विटनेस बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें आरोपी बना दिया गया। दीपक प्रकाश ने कहा कि केशव की रिहाई के प्रयास जारी रहेंगे और 7 दिनों के भीतर केशव जेल से बाहर होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *